जिले के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को नई पहचान दिलाएगी पीएम विश्वकर्मा योजना । दो तरह के स्किल कार्यक्रम आयोजित कर विशेष ट्रेनिंग देकर कारीगरों को किया जाएगा तैयार ।

आम लोगों के लिए फायदे की खबर ।

जिले के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को नई पहचान दिलाएगी पीएम विश्वकर्मा योजना ।

दो तरह के स्किल कार्यक्रम आयोजित कर विशेष ट्रेनिंग देकर कारीगरों को किया जाएगा तैयार ।

जिले में पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा योजना नई पहचान दिलाएगी। इसके लिए दो तरह के स्किल कार्यक्रम आयोजित कर विशेष ट्रेनिंग देकर कारीगरों को तैयार किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा संचालित पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत पांच साल की अवधि के लिए यह योजना लागू की है। इस योजना से पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के परिवारों को लाभान्वित होंगे। यह योजना कारीगरों और शिल्पकारों के हुनर को नई पहचान दिलाएगी।
इस स्कीम से पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को सहायता मिलेगी साथ ही शिल्पकार और कारीगरों को प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के जरिए पहचान मिलेगी। पहले चरण में ₹ 1 लाख तक की और दूसरे चरण में ₹2 लाख तक की सहायता महज 5 प्रतिशत की ब्याज दर पर दी जाएगी।

इन 18 प्रकार कारीगरों को मिलेगा योजना का सीधा लाभ, रजिस्ट्रेशन शुरू ।

सीएससी राजस्थान से असिस्टेंट मेनेजर चन्द्र प्रकाश कुमावत ने बताया की योजना का पायलट प्रोजेक्ट राज्य के 7 जिलो में पूर्ण करने के बाद अब यह योजना राजस्थान के सभी जिलो में चालु कर दी गयी है | प्रधान मंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 18 प्रकार के पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों जैसे कारपेंटर, नाव बनाने वाले औजार बनाने वाले लुहार, ताला बनाने वाले, हथोड़ा और टूलकिट निर्माता, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, डलिया, चटाई, झाडू बनाने वाले, पारंपरिक गुड़िया और खिलौने बनाने वाले, नाई, मालाकार धोबी, दर्जी एवं मछली का जाल बनाने वालों को इस योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही पात्र लाभार्थी को योजना के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण, टूलकिट लाभ, डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग भी दी जाएगी । ऑनलाइन मार्केटिंग और लेन-देन के लिए इंसेंटिव और मार्केटिंग सपोर्ट मिलेगा।
पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए रजिस्ट्रेशन भारत सरकार के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से किए जा रहे हैं। योजना के तहत दो प्रकार के स्किल कार्यक्रम होंगे, जिसमें बेसिक और एडवांस्ड स्किल ट्रेनिंग के दौरान लाभार्थियों को प्रति दिन 500 रुपए का स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा साथ ही लाभार्थियों को आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए 15 हजार रुपए तक की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी |

योजना में पंजीकरण के लिए निम्न दस्तावेज जरूरी ।

योजना के लिए योग्य उम्मीदवार अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। योजना में पंजीकरण हेतु भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी उम्र 18 से 55 वर्ष के बीच हो और योजना के लिए पात्र लाभार्थी के पास आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक और एक्टिव मोबाइल नंबर होने आवश्यक है।

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