राजस्थान झील (संरक्षण एवं विकास) अधिनियम 2015 के अनुसार झीलों के संरक्षण और विकास पर जिला स्तरीय बैठक ।

कोटपूतली-बहरोड़ । अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश सहारण की अध्यक्षता में सोमवार को जिला कार्यालय के सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राजस्थान झील (संरक्षण एवं विकास) अधिनियम 2015 की धारा 2 (ग) में परिभाषित झीलों को एक्ट की धारा 4 और 5 के अन्तर्गत संरक्षित घोषित करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना पर विस्तार से चर्चा हुई।
अतिरिक्त जिला कलक्टर ने बताया कि झीलों का संरक्षण और विकास हमारी प्राथमिकता है और इसके लिए हमें सभी संबंधित विभागों के साथ मिलकर काम करना होगा। इस बैठक के माध्यम से झीलों के संरक्षण और विकास के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है।

राजस्थान झील (संरक्षण एवं विकास) प्राधिकरण अधिनियम 2015 की धारा 2(X) में परिभाषित झीलों को एक्ट की धारा 4 व 5 के अन्तर्गत झील सीमाओं और झील के चारो ओर के भौगोलिक क्षेत्र को संरक्षित घोषित कराने के प्रस्ताव भिजवाएं जाने के लिए बैठक की गई।

एडीएम ने संबंधित ईओ तथा विकास अधिकारियों से अपने क्षेत्राधिकार में आने वाली झील सीमाओं और झील के चारों और के भौगोलिक क्षेत्र को संरक्षित कराने के लिए झीलों का चिन्हीकरण कर प्रस्ताव शीघ्र भिजवाने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान नगर परिषद कमिश्नर धर्मपाल जाट सहित जिले के सभी ईओ, विकास अधिकारी तथा संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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