राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्र परिवारों को 30 जून तक करवानी होगी ई-केवाईसी
जयपुर । जिला रसद अधिकारी जयपुर ग्रामीण अनुराधा गोगिया ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पात्र लाभार्थियों को ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य होगा। निर्णय की अनुपालना में जिला जयपुर ग्रामीण के लगभग 6 लाख लाख से अधिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्र परिवारों को राशन के गेहूं लेने के लिए 30 जून तक ई-केवाईसी करानी होगी। उन्होंने बताया कि जिला जयपुर ग्रामीण में कुल 6 लाख 13 हजार 994 लाभांवित योजना से जुड़े हैं। जिनके 24 लाख 98 हजार 674 सदस्यों की ई-केवाईसी होनी है। इसके अभाव में 30 जून के बाद गेंहू प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए जिले की 1 हजार 168 राशन दुकानों के डीलर को इन सभी लाभार्थियों की ई-केवाईसी करनी है। इसके लिए विभाग ने गेहूं वितरण के दौरान पोस मशीन में आवश्यक बदलाव किए हैं। जिससे संबंधित डीलर अपने यहां गेहूं लेने पहुंचने वाले सदस्य के साथ उसके परिवार के अन्य सदस्यों की ई-केवाईसी पोस मशीन के माध्यम से भी कर सकें। श्गोगिया ने बताया कि खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की ई-केवाईसी कराने के लिए उचित मूल्य दुकान पर प्रदत पो...