"होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, किराना दुकान एवं गोदामों मानकों का उल्लंघन करने वाले खाद्य कारोबारियों पर प्रशासन सख्त, लगाया जुर्माना - ओ. पी. सहारण
कोटपूतली-बहरोड़। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओमप्रकाश सहारण के निर्देशन में जिले में संचालित होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, किराना दुकान एवं गोदामों में मिलावटी व अशुद्ध खाद्य पदार्थों के विरुद्ध प्रशासन सतर्कता से कार्रवाई कर रहा है। इसके लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी की विशेष टीम गठित कर निरंतर जांच की जा रही है। इसी क्रम में जांच के दौरान खाद्य पदार्थ मिसब्रांडेड, अनसेफ एवं सब-स्टैंडर्ड पाए जाने पर अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा सुनवाई कर संबंधित फर्मों/खाद्य कारोबारकर्ताओं पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत अब तक लगभग 15 लाख रुपये तक का अर्थदण्ड लगाया जा चुका है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के प्रावधान अनुसार फर्मों / खाद्यकारोबारकर्ता पर अधिरोपित कोई शास्ति, यदि उसका संदाय नहीं किया जाता है तो भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसुल की जावेगी और शास्ति का संदाय होने तक व्यतिक्रमी की अनुज्ञप्ति निलंबित रहेगी। सहारण ने कहा कि यदि कोई खाद्य कारोबारकर्ता या विक्रेता ऐसा खाद्य पदार्थ बेचता है जिसमें गलत या अधूरी जानकारी दी गई हो, नकली ब्रांड नाम से पैकिंग की गई हो...